नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मरने पर कम और लोकसभा- विधानसभा चुनाव में मरने पर मिलेगी ज्यादा सहायता राशि, वर्ष 2020 में राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव में 30 लाख रूपए देने के दिये थे आदेश | New India Times

जमशेद आलम, ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:

नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मरने पर कम और लोकसभा- विधानसभा चुनाव में मरने पर मिलेगी ज्यादा सहायता राशि, वर्ष 2020 में राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव में 30 लाख रूपए देने के दिये थे आदेश | New India Times

निर्वाचन में मृत्यु राशि पर भेदभाव किए जाने पर प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 17 दिसंबर 2020 को जारी आदेश के तहत पंचायत एवं नगरीय निकाय के उप चुनाव के लिए 30 लाख रूपए दिए जाने के आदेश जारी किए गए थे वहीं अभी संपन्न नगरीय चुनाव में मृत्यु होने पर ₹8 लाख की सहायता राशि दी गई है जबकि 2020 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ₹30 लाख दिए जाने के आदेश भी जारी किए गए थे. वहीं लोकसभा-विधानसभा में कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15 से ₹30 लाख की सहायता मिलती है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निर्वाचन में मृत कर्मचारियों को 8 लाख दिए गए हैं यह उचित नहीं है, मृत्यु किसी भी समय हो कहीं भी हो मृत्यु, मृत्यु होती है उसको कम ज्यादा से नहीं आंका जा सकता. निर्वाचन ड्यूटी में मृत कर्मचारियों के परिवारों को कोरोना काल एवं लोकसभा विधानसभा चुनाव की तरह रूपए मुआवजा दिया जाए उक्त मांग प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त माननीय बीपी सिंह को लिखे पत्र में की है.

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