नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022: नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र भी जमा करना होगा | New India Times

पवन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:

नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022: नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र भी जमा करना होगा | New India Times

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के अनुसार होने वाले निर्वाचन के दौरान चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र भी अनिवार्यत: जमा करना होगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को अपरान्ह 3 बजे के पूर्व शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) से प्राप्त जानकारी के अनुसार शपथ पत्र में अभ्यर्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि, अचल सम्पत्ति का ब्यौरा, देनदारियां तथा शैक्षणिक योग्यता इत्यादि की जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। शपथ पत्र को नोटरी, शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट के समक्ष सत्यापित होना चाहिए। शपथ पत्र का कोई बिंदु अथवा कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकेगा।

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