आसिम खान, ब्यूरो चीफ, छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश श्री अजयनील करोठिया द्वारा थाना हर्रई के अपराध क्रमांक 02/2021, सत्र प्रकरण क्रमांक 07/2021, धारा 302 भादवि अंतर्गत थाना हर्रई के जामुनटोला ग्राम सेजवाड़ा निवासी आरोपी महारसी पिता गुलाब सिरसाम को आजीवन सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है।
अपर लोक अभियोजक अखिल सोनी द्वारा बताया गया कि मृतिका की सास पार्वती बाई ने थाना हर्रई में घटना की सूचना दी थी और बताया था कि वह जामुन टोला ग्राम सेजवाड़ा थाना हर्रई रहती हैं, मेरे पति की दूसरी पत्नी के पुत्र का पुत्र अर्थात उसका नाती महारसी से उनका पूर्व से जमीन के बंटवारे का विवाद चल रहा था। दिनांक 01/01/2021 के सुबह करीब 10:00 बजे पार्वती बाई की बहू रामप्यारी ने महारसी से बोला कि हमारी जमीन क्यों बखर रहे हो इसी बात पर से महारसी ने रामप्यारी बाई के साथ मारपीट कर उसे जमीन में पटक दिया जिससे रामप्यारी बाई को चोट आने से मृत्यु हो गई।
उक्त सूचना का संज्ञान लेकर थाना हर्रई द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर उक्त मामले की सूक्ष्मता से विवेचना की गई, सभी सम्बन्धित साथियों के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए गए एवं अन्य साक्ष्य संकलित व जप्त कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अखिल सोनी द्वारा सभी संबंधित साक्षियों को परीक्षित कर आरोपी महारसी पर उक्त अपराध के आरोप साबित किए गए, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी महारसी को उक्त अपराध में दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹5000 जुर्माने से दंडित कर जेल भेजा गया।
