नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15000 रूपये अर्थदंड की सज़ा | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15000 रूपये अर्थदंड की सज़ा | New India Times

अपर सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर श्री आर.के. पाटीदार ने नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले आरोपी गणेश पिता सदाशिव आयु 25 वर्ष को धारा 376(2)(n) भा.दं.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10000/- अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- अर्थदंड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, घटना दिनांक 31.03.2019 को फरियादी एवं उसका परिवार कथा सुनने गए थे वापस लौटै तो उसकी लड़की घर पर थी। करीब 2 बजे अभियोक्त्री की छोटी बहन ने आकर बताया कि अभियोक्त्री कही चली गई है, जिसकी आस पास तलाश करने पर कोई पता नहीं चला। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना खकनार में आकर दर्ज करवाई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पीड़िता नाबालिग को आरोपी गणेश पिता सदाशिव के क़ब्जे से बरामद की। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के पश्चात पीड़िता को उसके माता पिता के सुपुर्द कर आरोपी को गिरफतार कर धारा 363, 366, 376(2)(n), भादवि 5एल, 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में कुशलता पूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई। विचारण पश्चात आरोपी गणेश पिता सदाशिव उम्र 25 वर्ष को न्यायालय ने आरोपी को धारा 376(2)(n) भा.दं.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10000/- अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- अर्थदंड से दंडित किया।

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