चोरी का आरोप साबित होने पर न्यायालय ने दोनों चोरों को सुनाई दो-दो साल की सज़ा | New India Times

मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

चोरी का आरोप साबित होने पर न्यायालय ने दोनों चोरों को सुनाई दो-दो साल की सज़ा | New India Times

जुन्नारदेव न्यायालय के न्यायिक मजिस्टेड प्रथम श्रेणी ने पंचायत में सेंदमारी कर कंप्यूटर चोरी के आरोपियों को दोषी करार दिया है ,दोनों आरोपियों को दो दो साल की सज़ा व अर्थ दंड से दंडित किया गया है, सहायक ज़िलोकअभि.श्रीमती गंगावती डेहरिया ने बताया कि 25 सितंबर 2014 को जुन्नारदेव थाना क्षेत्र की एक पंचायत में सेंदमारी कर कंप्यूटर सेट चुरा लिए थे,प्रार्थी प्रमिला बाटके की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नंदोरा निवाशी बंटी उर्फ मेहताब पिता बसंतलाल धुर्वे ओर इतरलाल पिता सम्मर को गिरफ्तार किया था, इस मामले में सुवाई कर न्यायधीश ने दोनों आरोपी को दो दो साल की सज़ा ओर दो दो हज़ार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया,

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