भागलपुर में नाबालिक के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 11 साल कैद और दो लाख रूपये मुआवजा देने की सजा | New India Times

अतीश दीपंकर, भागलपुर/पटना (बिहार), NIT:

भागलपुर में नाबालिक के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 11 साल कैद और दो लाख रूपये मुआवजा देने की सजा | New India Times

भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा के रहने वाले पुरुषोत्तम यादव को पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 11 साल कैद की सजा सुनाई है इसके अलावा दो लाख रुपया मुआवजा देने को भी कहा है। यह सजा पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज एमपी सिंह की अदालत ने सजा सुनाई है।

भागलपुर में नाबालिक के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 11 साल कैद और दो लाख रूपये मुआवजा देने की सजा | New India Times

मामले में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश राम ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि, आरोपी युवक उस लड़की को पढ़ाने जाया करता था। उसने उसे पढ़ाना छोड़ दिया था। एक दिन लड़की स्कूल से आ रही थी तभी उस लड़के ने उसे कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा। उसके बाद वह उसे अपने साथ लेकर नवगछिया रेलवे स्टेशन गया और वहां से दिल्ली चला गया। वहां उसे दो महीने तक रखा और दुष्कर्म किया। बच्ची ने अपने बहनोई को फोन करके इसकी सूचना दी। पीड़ित के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पीड़ित नाबालिग को घटनास्थल से लाया गया।

कोर्ट के विशेष पीपी ने बताया कि इस मामले में तीन दिसंबर 2018 को केस दर्ज किया गया था। डॉक्टर, केस के आईओ और पीड़िता की गवाही कराई गयी। साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई है।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gift this article