मोटर साइकिल पर ले जाए जा रहे बच्चे की सुरक्षा प्रावधानों के लिए बने नियम | New India Times

अतीश दीपंकर, ब्यूरो चीफ, पटना (बिहार), NIT:

मोटर साइकिल पर ले जाए जा रहे बच्चे की सुरक्षा प्रावधानों के लिए बने नियम | New India Times

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019, दिनांक 09.08.2019 द्वारा संशोधित किया गया है।

इस धारा में दूसरा प्रावधान यह है कि केन्‍द्र सरकार नियमों द्वारा मोटर साइकिल पर सवारी करने वाले या ले जाये जा रहे चार साल से कम उम्र के बच्‍चों की सुरक्षा के उपाय उपलब्‍ध करा सकती है।

मंत्रालय ने जीएसआर 758(ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के तहत मसौदा नियम बनाए हैं, जिसमें निम्‍नलिखित सिफारिशें की गई हैं –

चार साल से कम आयु के बच्चों को मोटरसाइकिल चालक के साथ अटैच करने के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाएगा।

चालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पीछे बैठे 9 महीने से 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे अपना क्रैश हेलमेट पहने हो जो उसके सिर पर फिट बैठता हो या उन्‍होंने ऐसा मोटरसाइकिल हेलमेट पहना हो जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत निर्धारित विनिर्देशों [एएसटीएम 1447]/ [यूरोपीय (सीईएन) बीएस ईएन 1080/ बीएस ईएन 1078] का अनुपालन करता हो।

चार साल तक की आयु के बच्चे को पिलियन के रूप में ले जाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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