गाली गलौच एवं मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई न्यायालय उठने तक की सज़ा एवं लगाया 500 रूपये का अर्थदण्ड | New India Times

मेहलका इकबाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

बुरहानपुर की न्यायाधीश सुश्री रजंना डोडवे ने गाली गलौच एवं मारपीट करने वाले आरोपी (1) कमल पिता राजाराम(2) रमेश पिता राजाराम एवं (3) दीनू उर्फ दिनेश पिता राजाराम थाना खकनार जिला बुरहानपुर को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500 रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने बताया कि, घटना दिनांक 13.02.2014 को फरियादी रमेश ने पत्नि चंदाबाई एवं पुत्र दिनेश के साथ थाने आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि उक्त दिनांक को फरियादीगण अपने स्वयं के खेत में धनिया उखाडने गया तो 10 बजे आरोपी कमल कीर आया और बोला धनिया क्यों उखाड रहे हो तब फरियादी ने कहा कि मेरा खेत में हम धनिया उखाड रहे है, तो आरोपी कमल ने इस बात पर आरोपी कमल मॉ बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगा, गालियां देने से मना किया तो कमल का भाई रमेश और दीनू दोनों आये और मॉ बहन की गालियां देने लगे तथा लकडी और पत्थर से मारने लगे, जिससे फरियादी के सिर के पीछे चोट आयी और खून निकला। तीनों आरोपी फरियादी को मारने लगे तो बीच बचाव के
लिए फरियादी की पत्नि चंदाबाई एवं पुत्र दिनेश आया तो फरियादी की पत्नि के दाहिने हाथ की भुजा व कंधे में तथा लडके दिनेश की बाये हाथ की कोहनी में चोट लगी। गांव में रहने वाले हिरालाल ने झगडा छुडाया, जाते-जाते तीनों आरोपी कह रहे थे कि आज तो बच गये कि किसी दिन जान से मार देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाने पर अपराध क्रमांक 50/14 धारा 294, 323, सहपठित धारा 34, 506 भा.द.सं. का कायम कर विवेचना की गयी, अनुसंधान के दौरान एम.एल.सी. रिपेार्ट, एक्स-रे रिपोर्ट, जप्ती पत्रक, गिरफ्तारी पत्रक, गवाहो के कथन, जमानत मुचलके, नक्शा मौका बनाया गया। एक्स-रे रिपोर्ट में चंदाबाई की कॉलर बोन में फैक्चर रिपोर्ट होने से प्रकरण में धारा 325 दस का ईजाफा किया गया। बाद संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा 294, 323, 325 सहपठित धारा 34 506 भा.द.सं. अंतर्गत पाया जाने से अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की सफलता पूर्वक पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह भवर द्वारा की गई तथा आरोपी कमल पिता राजाराम, रमेश पिता राजाराम एवं दीनू उर्फ दिनेश पिता राजाराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सहपठित धारा 34 के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gift this article

Exit mobile version