मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर बुरहानपुर ने पांच लोगों को किया जिला बदर | New India Times

मेहलका इकबाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर बुरहानपुर ने पांच लोगों को किया जिला बदर | New India Times

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह ने जिले में शांति बनाये रखने के उद्देश्य से 5 लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिलाबदर की कार्यवाही की है। विस्तृत जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनावेदक(1) अजहरूद्दीन उर्फ अज्जू पिता अमीनुद्दीन उर्फ अमडि़या, उम्र 38 वर्ष, निवासी गुलशन नगर, ग्राम रईपुरा, जिला बुरहानपुर को एक वर्ष, (2) अनावेदक दिलीप पिता किशन, उम्र 45 वर्ष, निवासी चांदगढ़ बंभाडा, थाना शाहपुर, जिला बुरहानपुर को 6 माह,(3) अनावेदक समीर उर्फ रूखसार पिता इस्माईल, 35 वर्ष, निवासी ग्राम खापरखेड़ा, जिला बुरहानपुर को 6 माह,(4) अनावेदक लीलाधर उर्फ गोलू पिता बाबुलाल, उम्र 20 वर्ष, निवासी सिरसौदा, थाना शाहपुर, जिला बुरहानपुर को 6 माह और(5) अनावेदक हबीब पिता मंगल तड़वी, उम्र 38 वर्ष, निवासी फोफनार, थाना शाहपुर, जिला बुरहानपुर को 9 माह की कालावधि के लिए जिला बुरहानपुर एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले खण्डवा, खरगोन, हरदा व बड़वानी जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश जारी किया है।

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