अपर कलेक्टर बुरहानपुर ने कोरोना कर्फ्यू आदेश 8 मई तक बढ़ाया | New India Times

मेहलका इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

अपर कलेक्टर बुरहानपुर ने कोरोना कर्फ्यू आदेश 8 मई तक बढ़ाया | New India Times

अपर कलेक्टर, बुरहानपुर श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोकशांति को बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुरहानपुर जिले में जनपद पंचायत खकनार की संपूर्ण राजस्व सीमा, समस्त नगरीय निकायों की संपूर्ण राजस्व सीमा, जनपद पंचायत बुरहानपुर के ग्राम अड़गांव, बादखेडा, लोनी, बहादरपुर, बख्खारी, बंभाड़ा, चापोरा, चिंचाला, दर्यापुर, इच्छापुर, खामनी, मोहम्मदपुरा, मोरखेडा, नाचनखेड़ा, एमागिर्द, पांतोडा, जैनाबाद, विरोदा, फोफनार, निम्बोला, बसाड़, बोरसल, बोदरली, बड़झिरी, नागुलखेड़ा, हतनूर, सिरसौदा, गवाना, सुखपुरी, चौण्डी, मैथा, खारी, चुलखान, वारोली, भोटा, दापोरा, सेलगांव, मोरझिरा, धुलकोट, बोरीबुजुर्ग, धामनगांव, हरदा, तुरकगुराडा, झिरी, छोटा बोरगांव, खड़कोद, असीरगढ़, हसनपुरा, एकझिरा, झांझर, मचलपुरा, मालवीर, रेहटा, रायगांव, संग्रामपुरा, टिटगांव, जसौंदी, सुक्ता, बदनापुर की संपूर्ण राजस्व सीमा में दिनांक 30 अप्रैल, 2021 की प्रातः 6 बजे से दिनांक 8 मई, 2021 की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का आदेश पारित किया है।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान संचालित गतिविधियां
समस्त स्वास्थ्य सेंवाएं अस्पताल एवं मेडिकल दुकानें 24 घंटे संचालित रहेंगी।
अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन रहेगा।
पशु चिकित्सालय एवं इससे संबंधित आवश्यक पशुचारा आपूर्ति संबंधी कार्य चालू रहेंगे।
न्यूज पेपर वितरण प्रणाली यथावत चालू रहेंगी साथ ही प्रेस मीडियाकर्मियों को न्यूज कवरेज हेतु परिचय पत्र के साथ छूट रहेगी।
पेयजल उपलब्ध कराने वाले सभी प्रायवेट वॉटर प्लांट द्वारा पेयजल आपूर्ति चालू रहेंगी।
दूध डेयरी व सब्जी विक्रय होम डिलेवरी के माध्यम से चालू रहेगा। अधिकृत किराना विक्रेता संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति प्राप्त कर होम डिलेवरी के माध्यम से विक्रय कर सकेंगे।
मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रानुसार अतिआवश्यक सेवाओं के कार्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय चालू रहेंगे तथा शेष केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित रहेंगे। इस दौरान कार्यालयों में कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन परिचय पत्र के साथ चालू रहेंगा। जो कार्यालय 10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं वे वर्क फार्म होम करेंगे।
मेडिकल इमरजेंसी के दौरान मरीजों के लिए दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहन में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा कर सकेंगे।
एम्बुलेंस एवं फायर बिग्रेड सेवाएँ चालू रहेंगी।
टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी को छूट रहेंगी।
संपूर्ण जिले में महाराष्ट्र राज्य से आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा।
औद्योगिक इकाईयां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगी। औद्योगिक मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवागमन की छूट रहेंगी।
गैस एजेन्सी, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम चालू रहेंगे।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे़ कर्मी, अधिकारीगण को छूट रहेंगी।
सभी होटल, लॉज, धर्मशाला खुलें रहेंगे, परन्तु इनमें किसी भी प्रकार के कार्यक्रम/आयोजन नहीं होंगे।
शासकीय निर्माण कार्याे को करने की छूट रहेंगी।
उपार्जन कार्य में संलग्न अधिकारी/कर्मचारी एवं ई-एसएमएस चयनित कृषकों को छूट रहेंगी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।
दूरसंचार कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स।
केला नीलामी चालू रहेंगी।
औद्योगिकी इकाईयों में ट्रांसपोर्ट स्थल एवं कच्चे माल/तैयार माल के आवागमन तथा लोडिंग वाहन, ठेला आदि के आवागमन हेतु प्रातः 8 बजे से 10 बजे एवं शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक छूट प्रदान की जाती हैं।
शासन द्वारा स्वीकृत खदानों से रेत उत्खनन/परिवहन करने की छूट रहेंगी।
संपूर्ण बुरहानपुर जिले में सामाजिक/ राजनैतिक/ खेलकूद/मनोरंजन /शैक्षणिक/सांस्कृतिक/सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
विशेष परिस्थितियों में आवागमन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लघंन करता है, तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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