आकृति इक्वा सिटी के कॉलोनी डेवलपर पर दूसरी कॉलोनी विकसित करने पर कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने लगाई रोक | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

आकृति इक्वा सिटी के कॉलोनी डेवलपर पर दूसरी कॉलोनी विकसित करने पर कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने लगाई रोक | New India Times

भोपाल कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने आकृति एक्वा सिटी के डेवलपर हेमंत सोनी एवं राजीव सोनी को किसी भी कॉलोनी विकास की परमिशन दिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उल्लेखनीय है कि आकृति इक्वा सिटी कॉलोनी होशंगाबाद रोड छन गांव में विकसित की जा रही थी। कलेक्टर को कॉलोनी के सम्बन्ध में खरीददारों द्वारा आवेदन देकर शिकायत की थी कि वर्ष 2010 में उक्त कॉलोनी में मकान खरीदी के लिए निवेश किया था और डेवलपर द्वारा 3 वर्ष में मकान बनाकर दिए जाने का अनुबंध किया था। किन्तु 10 वर्ष बाद भी कॉलोनी की बाउंड्री वाल, लाइट कनेक्शन, रोड, ड्रेनेज सिस्टम, और मकान भी 80 प्रतिशत से अधिक अधूरे बने है। उक्त सभी आवेदकों के आवेदन पर वर्ष 2019 में सम्बन्धित कॉलोनी डेवलपर को नोटिस जारी कर पक्ष भी सुना गया था, कॉलोनी डेवलपर द्वारा शपथ पत्र में 6 माह में मकान बनाकर कॉलोनी विकसित कर क्रेताओं को देने का वादा किया था किन्तु आज तक उक्त काम में कोई प्रगति नहीं हुई ।कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने निर्देश जारी करते हुए नगर निगम और अन्य एजेंसियों को संबंधित कॉलोनी डेवलपर को किसी अन्य कॉलोनी के विकास और निर्माण अनुमति दिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।आकृति इक्वा सिटी के डेवलपर ने 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक किसी भी निवेशक को उसका मकान उपलब्ध नहीं कराया है। 2019 में आवेदक द्वारा हुजूर एसडीएम को आवेदन देकर प्रकरण की सुनवाई की जा रही थी । हेमंत सोनी द्वारा शपथ पत्र देकर छह माह में मकान उपलब्ध कराने के लिए वायदे भी किए गए लेकिन जनवरी 2021 तक किसी प्रकार का मकान निवेशकों को स्वामित्व में नहीं दिया गया। उक्त सभी आवेदकों के आवेदन पर सुनवाई करने और कॉलोनी डेवलपर हेमन्त सोनी को पर्याप्त समय देने के बाद भी कार्य पूर्ण कर निवेशकों को मकान नहीं दिए गए। इसको संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने आकृति एक्वा सिटी के हेमंत सोनी ,और राजीव सोनी को इस निर्माण संबंधी अनुमति दिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके संबंध में सभी अनुमति दी जाने वाली एजेंसी, नगर निगम भोपाल को निर्देशित किया है कि जब तक निवेशकों को पूर्ण विकसित मकान और व्यवस्थित कॉलोनी उपलब्ध नहीं कराते हैं तब तक किसी अन्य कॉलोनी के विकास और निर्माण की अनुमति नहीं दी जाए।

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