पैन को आधार कार्ड से जोड़ने पर सुप्रिम कोर्ट ने लगाई रोक | New India Times

Edited by Maqsood Ali; नई दिल्ली, NIT; ​पैन को आधार कार्ड से जोड़ने पर सुप्रिम कोर्ट ने लगाई रोक | New India Timesसुप्रिम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक संवैधानिक बेंच इस पर फैसला नहीं लेती तब तक इस पर रोक लगा दी गई है।​
पैन को आधार कार्ड से जोड़ने पर सुप्रिम कोर्ट ने लगाई रोक | New India Timesआयकर कानून के इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को कई याचिकाओं के जरिये चुनौती दी गई थी। आयकर कानून के तहत आयकर रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर का होना अनिवार्य किया गया है।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने इन याचिकाओं पर अपना फैसला 4 मई को सुरक्षित रख लिया था। इस साल पेश बजट में आयकर कानून के की धारा 139एए को लागू किया गया था। जिसके मुताबिक रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड बनवाने के आवेदन पर आधार नंबर दर्ज करना जरूरी किया गया था।

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