सोशल मीडिया पर पोस्ट की वजह से हाइकोर्ट ने लगाया पुलिस पर जुर्माना | New India Times

संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:

सोशल मीडिया पर पोस्ट की वजह से हाइकोर्ट ने लगाया पुलिस पर जुर्माना | New India Times

पुलिस द्वारा लोगों पर जुर्माना लगाने के संबंध में आपने अक्सर सुना होगा लेकिन मप्र में ग्वालियर हाईकोर्ट ने इसके विपरीत फैसला सुनाया है जिसमें पुलिस को उल्टा पीड़ित युवक को जुर्माने की राशि भरना होगी। दरअसल, ग्वालियर पुलिस ने अरूण शर्मा नाम के दुकानदार को गिरफ्तार करने केबाद सोशल मीडिया पर उसकी फोटो शेयर की थी, जिसमें युवक को इनामी आरोपी बताया गया था।

क्या है मामला
पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने से युवक को मानसिक पीड़ा हुई तो उसने वकील की मदद से हाईकोर्ट में पुलिसकर्मियों के खिलाफ याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए युवक को सही पाया और सोशल मीडिया पर उसकी फोटो पोस्ट कर मानसिक प्रताड़ना देने के जुर्म में दो सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी पुलिस वालों पर 5 लाख रूपये जुर्माना लगाया है जिसमें 2 लाख रूपये शासन तो 3 लाख रूपये पुलिस कर्मियों और सिपाही को भरने होंगे। जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित युवक को दी जायेगी। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले अरुण शर्मा किराए की दुकान में डिपार्टमेंडल स्टोर चलाते थे। उनके मकान मालिक ने थाने में शिकायत की थी कि अरुण ने पिछले कई दिनों से किराया नहीं चुकाया है और बोलने पर दुकान भी खाली नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए दुकान का सामान बाहर निकालकर दुकान खाली करवाई और अरुण शर्मा के खिलाफ जबरन कब्जे का मामला दर्ज कर लिया।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Exit mobile version