वी.के.त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ, लखीमपुर-खीरी (यूपी), NIT:

डीएम खीरी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग उ.प्र. द्वारा प्याज के व्यापारियों पर भंडारण सीमा थोक विक्रेता के लिए 25 मेट्रिक टन एवं फुटकर विक्रेता के लिए दो मेट्रिक टन भंडारण सीमा अग्रिम आदेशों तक लागू करने का उल्लेख करते हुए जनपद में टीम गठित कराकर प्याज के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर प्रवर्तन के प्रभावी कार्यवाही की अपेक्षा की गई।
उन्होंने बताया कि खाद आयुक्त से प्राप्त परिपत्र के क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी में प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने तथा व्यापारियों की जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी को रोके जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन के लिए जनपद स्तर पर जिला पूर्ति अधिकारी,जिला उद्यान अधिकारी व मंडी समिति के सचिव की 03 सदस्य की टीम बनाई गई है। इसी के साथ तहसील स्तर पर संबंधित तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित मंडी प्याज के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर प्रवर्तन हेतु एसडीएम पूर्ति निरीक्षक एवं संबंधित मंडी सचिव का तीन सदस्यीय प्रवर्तन दल गठित किया गया है।
वही मंडी स्तर पर तहसील गोला में स्थित मंडी समिति तथा उसके प्याज के थोक विक्रेता हेतु क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गोला एवं क्षेत्रीय विपणन अधिकारी गोला, तहसील पलिया में स्थित मंडी समिति तथा उसके प्याज के थोक विक्रेता हेतु क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पलिया एवं क्षेत्रीय विपणन अधिकारी पलिया व तहसील लखीमपुर में स्थित मंडी समिति तथा उसके प्याज के थोक विक्रेता हेती क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी लखीमपुर व क्षेत्रीय विपणन अधिकारी लखीमपुर को जांच दल में शामिल हैं।
डीएम ने बताया कि उक्त अनुसार गठित जांच टीमों को निर्देशित जाता है कि वह क्षेत्र अंतर्गत स्थित मंडी समिति प्याज के थोक एवं फुटकर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करते हुए प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने प्याज की जमाखोरी, मुनाफाखोरी रोके जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
