हिमांशु सक्सेना, ग्वालियर (मप्र), NIT:

चार दिन पहले ग्वालियर के शव गृह में बॉडी की अदला बदली के मामले में संभाग आयुक्त एम बी ओझा ने एक डॉक्टर को निलंबन पत्र जारी कर दिया है। यह गाज गजराजा चिकित्सालय के फॉरेंसिक मेडिसन विभाग के प्रदर्शक डॉक्टर हीरालाल मांझी पर गिरी है जिनको शासकीय आचरण के विपरीत कार्य करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन की कार्रवाई मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में डॉक्टर माझी का मुख्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी रहेगा। उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त 2020 को अनधिकृत रूप से अधीक्षक जयारोग्य चिकित्सालय विभाग अध्यक्ष फॉरेंसिक विभाग एवं अन्य सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना पद का दुरुपयोग करते हुए शव विच्छेदन गृह में प्रवेश कर मृत व्यक्तियों के शव हस्तांतरित करने की कार्रवाई करवाई गई थी।
