लॉकडाउन के दौरान गांजा बेचने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

लॉकडाउन के दौरान गांजा बेचने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज | New India Times

विचारण न्‍यायालय श्रीमती प्रीति सिंह विशेष न्‍यायालय एनडीपीएस भोपाल के न्‍यायालय में आरोपी राजेश के द्वारा आज जमानत आवेदन पत्र पेश किया, उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्री के.के. सक्‍सेना, श्री नीरेन्‍द्र शर्मा और श्री विक्रम सिंह ने जमानत पत्र का विरोध किया। न्‍यायालय ने अभियोजन की तर्क से सहमत होते हुये आरोपी राजेश की जमानत को खारिज कर जेल भेजा।

थाना कमला नगर भोपाल मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्‍यक्ति गांजा बेच रहा है। थाना कमला नगर के पुलिस अधिकारी मुखबिर की सूचना की तसदीक के लिए पहुचें तो राजेश ने उसकी तलाशी ली तो उससे1200 ग्राम गांजा जप्‍त किया पुलिस ने थाना कमला नगर में आरोपी राजेश के विरूद्ध गांजा बेचने की एफआईआर दर्ज कर आरोपी को हवालात में बंद किया।

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