मेहलका अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

संपूर्ण भारत वर्ष में लॉक डाउन के परिपेक्ष में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल द्वारा भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश/संशोधित आदेश जारी किये गये है। जारी आदेशानुसार बुरहानपुर जिले में दूध का वितरण प्रातः 7 बजे से प्रातः 9 बजे तक और सांय 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक घर-घर पर किया जायेगा। दुकानदार को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त मास्क, सेनेटाईजर का उपयोग करना होगा तथा ग्राहकों के लिए पर्याप्त सोशल डिस्टेंस व सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
