नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाई दोहरे आजीवन कारावास एवं 23000 रूपये अर्थदण्ड की सजा | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाई दोहरे आजीवन कारावास एवं 23000 रूपये अर्थदण्ड की सजा | New India Times

माननीय तृतीय अपर सत्र न्‍यायाधीश बुरहानपुर श्री के.एस. बारिया द्वारा अव्‍यस्‍क बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी मुकेश पिता मोतीराम उम्र 23 वर्ष, ग्राम झिरमिट खकनार जिला बुरहानपुर को दोहरे आजीवन कारावास एवं 23000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया है।
  श्री रामलाल रन्‍धावे विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना दिनांक 04.11.2016 को करीबन शाम 06 बजे पीडिता का पिता खेत से काम कर लौटा तथा घर पर उसकी पुत्री (पीडिता) नहीं मिली, तब उसने अपनी पत्‍नी से पूछा तो उसने बताया कि वह घर पर नहीं है तब पीडिता के पिता ने घर के आसपास व रिश्तेदारों से पता किया लेकिन वह नहीं मिली तब उसने इसकी शिकायत थाना खकनार पर की कि किसी अज्ञात व्‍यक्ति द्वारा उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया गया है। विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद किया गया तथा चिकित्‍सीय परीक्षण कराया गया तथा थाना खकनार द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(एन) एवं पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा धारा 5(एल)/6, 5(जे)(दो)/6 अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा विवचेना पश्‍चात अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया।

प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी श्री रामलाल रन्‍धावे, विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिस पर से मा. न्‍यायालय द्वारा आरोपी को धारा 363 भा.द.वि. में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्‍ड,, भा द वि की धारा 366 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्‍ड, धारा 5(एल)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में आजीवन कारावास एवं 10,000 रूपये का अर्थदण्‍ड तथा धारा 5(जे)(दो)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में आजीवन कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदण्‍ड से आरोपी मुकेश दंडित किया गया।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Exit mobile version