प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल की पीआईएल, 24 जनवरी 2020 को होगी सुनवाई | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल की पीआईएल, 24 जनवरी 2020 को होगी सुनवाई | New India Times

पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस दीदी अमरावती नदी बांध निर्माण का टेंडर स्वीकृत होने के 20 माह बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू न होने के रवैये से नाराज़ होकर जनता के हक अधिकारों के लिए एक पीआईएल (जनहित याचिका) दायर की हैं जिसकी सुनवाई 24 जनवरी 2020 को होगी। अर्चना चिटनिस दीदी का मानना है कि अड़ंगा लगाकर इस काम को लेट किया जा रहा है। दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि बुरहानपुर जिले के बाशिंदों को सिंचाई की बढ़िया सुविधाएं देने की गरज से उन्होंने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की थी और उन की मांग पर जल संसाधन विभाग ने सर्वे कराया और अमरावती नदी पर चंडी गांव के किनारे मिट्टी का डैम बनाना उचित पाया। जल संसाधन विभाग ने 2310 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए इस डैम के लिए 23 फरवरी 2017 को 104.45 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए 4 अप्रैल 2018 को इंदौर की पृथ्वी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. को 3207.83 लाख में इसका टेंडर और वर्क ऑर्डर देने के बाद भी बांध का शुरू नही हुआ। इस से आहत होकर पीआईएल दायर की गई है। पीआईएल के माध्यम से कोर्ट द्वारा रास्ता निकलने की उम्मीद है।

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