अमीन शाह, बुलडाणा (महाराष्ट्र), NIT:

एक युवक ने अपने घर में एक मासुम बच्चे को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था जिस मामले में अदालत ने आरोपी को 7 साल सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
इस मामले में मिली जाणकारी के मुताबिक शहर से समीप ही के येळगांव में एक 11 वर्षीय मासूम बालक अपने घर में बैठा था कि उसे आरोपी ईश्वर विनोद विरशीद ने बहेला फुसलाकर अपने घर टीवी के बहाने ले गया और अपने घर का दरवाजा बंद करके बालक के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसे धमकाया कि किसी को बताई तो जान से मार देंगे। यह घटना 26 जनवरी 2019 को घटी थि इसके बाद पीडित बालक की मां ने पुलिस में शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने धारा 377 और बाल लैंगिक अपराध के तहत मामला दर्ज कर दिया था। शुक्रवार को इस मामले में जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सी.आर हुंकारे ने फैसला सुनाते हुए आरोपी ईश्वर विरशीद को सात साल सश्रम कारावास और 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में सरकारी वकील वसंत भटकर ने पैरवी की। इस मामले में पीड़ित की माँ और मुख्यद्ययापक की गवाही मुख्य रही। पीडित बालक को 10 हजार रुपये का हरजाना देने को भी कहा गया है।
