सीएससी से प्रारम्भ हुआ सबसे बड़ा पंजीयन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसानों को हर महीने मिलेगा 3000 रुपया पेंशन | New India Times

अबरार अहमद खान, स्टेट ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:

सीएससी से प्रारम्भ हुआ सबसे बड़ा पंजीयन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसानों को हर महीने मिलेगा 3000 रुपया पेंशन | New India Times

भारत सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maan Dhan Yojana) नाम से पेंशन योजना (Farmer pensions scheme) की शुरुआत की थी। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना था। इसके लिए 9 अगस्त 2019 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसके लिए सरकार ने कुछ मापदंड तय किए हैं। केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ देश के पांच करोड़ किसानों को मिलेगा। 60 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार हर किसान को 3000 रुपये की मासिक पेंशन देगी।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस योजना के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। इस योजना के लिए पहली जरूरी शर्त उम्र की है। आप इसके हकदार तभी होंगे जब आपकी उम्र 18 से 40 के बीच हो। तब आप अप्लाई कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी हैं ये कागजात अगर आपकी उम्र चालीस साल से कम है तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ के लिए ये जरूरी कागज तैयार करवा लें। आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। दूसरा जो सबसे जरूरी है वो जमीन की कागजात है। वो है खसरा और खतौनी का पेपर है। जिससे यह पता चलेगा कि आप किसान हैं कि नहीं। खसरा और खतौनी आपका पटवारी तैयार करता है। इसमें खेती की जमीन की डिटेल होती है। इसके साथ ही आपके नाम से किसी भी बैंक में कोई सेविंग अकाउंट हो साथ ही आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते और आधार कार्ड से लिंक हो। इसके साथ ही आपके पास राशन कार्ड भी होने चाहिए। वहीं जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाएं तो अपने साथ ही इन सारे कागजातों के ऑरजिनल और फोटो कॉपी साथ लेकर जाएं। रजिस्ट्रेशन सेंटर पर ये सारे कागजात चेक किए जाते हैं। कागजातों के अलावे आपके पास दो फोटो भी होने चाहिए।

ऐसे तय होगा प्रीमियम

इस योजना के लाभ के लिए किसानों को अधिकतर 200 रुपये प्रीमियम देय होगा लेकिन उम्र अगर कम है तो प्रीमियम की राशि भी कम होगी। 18 साल की उम्र 55, 19 साल पर 58, 20 साल पर 61, 21 साल पर 64, 22 साल पर 68, 23 साल पर 72, 24 साल पर 76, 25 साल पर 80, 26 साल पर 85, 28 साल पर 95, 29 साल पर 100, 30 साल पर 105, 31 साल पर 110 और 40 साल तक हर साल 10 रुपये प्रीमियम में बढ़ते जाएगा और फिर 200 रुपये तक प्रीमियम पहुंच जाएगा।

सरकार भी देगी आधी राशि

वहीं आप जितनी राशि प्रीमियम के तौर पर योजना में जमा करेंगे। उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी आपके खाते में जमा करेगी। इस योजना में पूरी भागीदारी केंद्र की होगी। राज्य सरकार इसमें कोई अंशदान नहीं देगी। ऐसे में यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत एलआईसी के साथ मिलकर शुरू की है।

ये हैं फायदे

किसान की उम्र जब 60 साल हो जाएगी तो उसे हर महीने सरकार तीन हजार रुपये की पेंशन देगी। अगर किसान की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में अंशदान का 50% अर्थात रु 1500 प्रतिमाह प्राप्त करने का हकदार होगा।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस स्कीम के तहत नामांकन नि:शुल्क किया जाता है और किसानों को नामांकन के लिए सीएससी केंद्रों में कोई भुगतान नहीं करना होगा। आपको अपने आसपास में मौजूद जन सेवा केंद्रों (CSC) के पास जाना होगा यहीं आपका रजिस्ट्रेशन होगा।

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