गौवंश के अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाया दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 12050 रूपये अर्थदण्‍ड की सजा | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

गौवंश के अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाया दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 12050 रूपये अर्थदण्‍ड की सजा | New India Times

गोवंश के अवैध परिवहन के मामले में मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्री अनिल चौहान द्वारा आरोपी मासूम पिता रशीद पठान आयु 46 वर्ष निवासी जावरा, जिला रतलाम, म.प्र. को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 12050 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्‍तार पूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल ने बताया गया कि घटना दिनांक 16-12-2011 को मुखबीर की सूचना पर थाना निम्‍बोला द्वारा ट्रक क्र. एम.पी.09.एच.जी.5104 को रोका तो उसमें कुल 38 नग गोवंश क्रूरतापूर्वक रखे गये थे जो वध करने के उद्देश्‍य से राज्‍य के बाहर परिवहन करके ले जाया जा रहा था। उक्‍त वाहन बिना बीमा, परमिट के चलाया तथा उक्‍त वाहन के दस्तावेज़ की मांग पर ट्रक चालक द्वारा दस्‍तावेज प्रस्‍तुत नहीं किये गए। इस प्रकार म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4,6,9 एवं म.प्र. कृषिक पशु परीक्षण अधिनियम की धारा 10 सहपठित धारा 6’क’ अथवा 6’ख’ तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11’घ’ एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196, 66/192’ए’ एवं धारा 140/177’ए’ के अंतर्गत मामला थाना निम्‍बोला द्वारा पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपी को म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4/9 में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000, एवं 6/9 में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्‍ड, धारा 6’क’/10 के अपराध में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000रूपये के अर्थदण्‍ड, धारा 6’ख’/10 के अपराध में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित एवं पशुक्रूरता निवारण अधिनियम 11’घ’ के अपराध में 50 रूपये का अर्थदण्‍ड दिया गया।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Exit mobile version