मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

गोवंश का अवैध परिवहन करने के मामले में माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर श्री आर. एस. बघेल ने पांच आरोपीगण सर्वश्री (1) नदीम पिता हसन खॉ, उम्र 25 वर्ष, निवासी चिचारी, (2) सद्दाम पिता अब्दूल उम्र 26 वर्ष, निवासी दिवानझरी, (3) हसन पिता इस्माईल, उम्र 25 वर्ष निवासी चिचारी जिला अकोला, (4) दीपक पिता श्रवण उम्र 29 वर्ष, (5) रमजान पिता हुसैन उम्र 30 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम दूधिया, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानुपर का ज़मानती आवेदन निरस्तर कर जेल भेज दिया है।
लोक अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर ने बताया कि, थाना खकनार के अंतर्गत आरोपियों को गौवंश का अवैध रूप से परिवहन कर महाराष्ट्र की ओर वध के लिए ले जाते हुये गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। थाना खकनार पुलिस ने दिनांक 21.06.2019 को शाम 5.30 बजे एक पिकअप वाहन से आरोपीगण द्वारा महाराष्ट्र राज्य की ओर गौवंश का अवैध रूप से परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर पिकअप वाहन, गौवंश जप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया था। आरोपीगण द्वारा न्यायालय में स्वयं के लिए ज़मानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे जिस पर अभियोजन अधिकारी द्वारा ज़मानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया था कि आरोपीगण बुरहानपुर के निवासी नहीं हैं। आरोपीगण के द्वारा किया गया कृत्य निरीह और बेजु़बान पशुओं के विरूध्द होकर गंभीर एवं अज़मानती प्रकृति का अपराध है। यदि आरोपीगण को ज़मानत दी जाती है तो इनके फरार होने की संभावना है। अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा ली गयी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए ज़मानत आवेदन निरस्त कर मा. न्याोयालय ने आरोपीगण को दिनांक 06.07.2019 तक जेल भेज दिया।
