गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं लगा 14650 रूपये का अर्थदण्ड | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्री अनिल सिंह चौहान ने अवैध रूप से गोवंश परिवहन मामले में आरोपी सलीम पिता बाबू खां, आयु-31 वर्ष, निवासी-ग्राम भाटखेडी नई बस्ती, जिला रतलाम म. प्र. को 2 वर्ष का कारावास एवं 14650 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया।

प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए शासन की ओर से मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि सहायक उपनिरीक्षक लियाकत मंसूरी को घटना दिनांक 16. 12.2011 को टेलीफोन पर सूचना मिली कि ट्रक क्रमांक एम.पी.-09/एच.जी.-5104 में गाय भरकर खंडवा की ओर से महाराष्ट्र राज्य वध करने हेतु ले जा रहे हैं। सूचना पर से आरक्षक किशोर, देवेन्द्र, सहायक उपनिरीक्षक आर.के. चौधरी, सैनिक जिलेदार एवं पंचान प्रहलाद, सुरेश को सूचना से अवगत कराकर साथ मय थाना वाहन क्रमांक एम.पी. -03/5669 के लेकर इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर गये। सामने से खंडवा रोड की ओर से ट्रक क्र. एम. पी.-09/एच.जी.-5104 आया, जिसे घेराबंदी कर रोका, ट्रक का तिरपाल खोलकर देखा तो ट्रक में डबल पार्टिशन में गाय ठूंस ठूंस कर क्रूरता पूर्वक भरी थी। ट्रक में चालक तथा अन्य दो व्यक्ति बैठे थे, उन से नाम, पता पूछा तो, ट्रक चालक ने अपना नाम सलीम पिता बाबू खां बताया। दूसरे आदमी ने अपना नाम मासुम और तीसरे आदमी ने अपना नाम सलमान बताया। गायों के ले जाने के संबंध में पूछताछ की तो महाराष्ट्र राज्य की तरफ वध हेतु ले जाना बताया गया। परिवहन करने के संबंध में वैध कागज का पूछने पर अपने पास नहीं होना बताया। उक्त आरोपी का कृत्य धारा 4,6,9 म0प्र0 गौवंध वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 तथा धारा 11’घ’ पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत दंडनीय पाये जाने से ट्रक मय आरोपी को साथ लेकर थाना निम्बोला लाया। ट्रक में 38 गाय घायल अवस्था में पाई थी,जिन्हें हमराही पंचो के समक्ष 38 गाय और ट्रक को जप्त किया,आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया। मामले का अनुसंधान कर अभियोग पत्र दिनांक 27.12. 2004 को न्यायालय में पेश किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोंलकी ने की और उन्हों ने विचारण पश्चात आरोपी सलीम को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुये धारा 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 14650 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित कराया। शेष दो आरोपी मासूम और सलमान फरार हैं।

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