मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
न्यायिक दण्डाधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह मंडलोई द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के आरोपी कांतिलाल (39) पिता ईश्वर माली, निवासी हुनमान मंदिर के पास, लोधीपुरा, थाना गणपति नाका, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह वास्केल ने बताया कि पी.एस.आई. अंकिता भूरिया को दिनांक 15.04.2019 को बीट भ्रमण के दौरान आज़ाद नगर पहुंचने पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि लोधीपुरा तरफ से एक व्यक्ति झोले में अवैध शराब लेकर बेचने के लिए गणपति नाका तिराहा के पास आने वाला है। सूचना की तस्दीक हेतु आरक्षक मुकेश एवं राहगीर पंचान निखिल एवं अनिल को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर साथ ले जाकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचे। दीवार की आड़ से देखा तो एक व्यक्ति मटमैले रंग का झोला लेकर आता दिखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा एवं नाम पता पूछने पर कांतिलाल (39) पिता श्री ईश्वर माली, निवासी-हुनमान मंदिर के पास लोधीपुरा, बुरहानपुर का होना बताया। उसके पास के झोले से करीबन 40 क्वाटर देशी प्लेन शराब कीमती 2000/- रूपये रखे मिलने पर शराब रखने का लायसेंस पूछा, जो न होना बताया। थाना गणपति नाका द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34-ए अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। सम्पूर्ण विवेचना कर थाना गणपतिनाका द्वारा न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।
मा. न्यायालय द्वारा म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34-ए के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सज़ा एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
