साबुन से भरी पेटी चुराने के आरोप में चोर को न्यायालय ने दिया 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं लगाया 500 रूपये का अर्थदण्ड | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बुरहानपुर श्रीमान अनिल चौहान द्वारा आरोपी शेख इमरान (25) पिता शेख बशीर, निवासी- चमेली कुआं के पास, बैरी मैदान बुरहानपुर थाना कोतवाली, जिला बुरहानपुर को 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये मीडिया सेल प्रभारी श्री सुनील कुरील ने बताया गया कि फरियादी शेख रईस पिता शेख रफीक़ की गुल मोहर मार्केट में डायमंट ट्रांसपोर्ट के नाम से ट्रांसपोटेशन का व्यवसाय है। घटना दिनांक 27.11. 2018 को शाम के समय उसने वाहन क्रमांक एम.एच. 04-8229 टाटा 407 में साबुन की पेटियां व अन्य सामान भरकर जलगॉव भेजने हेतु दूकान के सामने खड़ा किया था। दिनांक 28.11. 2018 को सुबह जलगॉव में ट्रांसपोर्ट का सामान खाली किया गया तो उसमें एक साबुन की पेटी नही थी। बाद में उक्त वाहन, जो की दूकान के सामने खड़ा था, वहां की सी. सी. टी. वी. फुटेज देखने पर एक लड़का साबुन की पेटी को चुराकर ले जाते दिखाई दिया जिस की शिनाख्त इमरान पिता शेख बशीर के रूप में हुई। फरियादी ने उक्त घटना की सूचना पुलिस थाना कोतवाली को दी जिस पर से पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर जांच उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई, उन्होंने विचारण पश्चात आरोपी शेख इमरान पिता शेख बशीर को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया।

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