मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमान धीरेन्द्र सिंह मंडलोई द्वारा आरोपी नीरज उम्र 21 साल पिता राजेश, निवासी बहादरपुर, जिला बुरहानपुर को 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह वास्केल ने बताया गया कि फरियादी पिता राजेश ने घटना दि. 27.11.2016 को रात करीब 9 बजे उसकी पत्नी ममताबाई से पूछा कि खाने में क्या बनाया है, उसने कहा कि खिचडी बनाई है, इस पर उसने ममताबाई से कहा कि, ‘‘तेरे को मालूम है कि मैं खिचड़ी नहीं खाता हूं, मुझ को दूध रोटी दे दे”, इसी बात पर से उसकी पत्नी से कहा सुनी हो रही थी कि उसका लड़का नीरज कमरे से उठकर आया और बोला कि ‘‘इसको दूध रोटी मत देना, जो बना है, वह खाये, दूध मैं लाया हूं मैं पिउंगा”, उसके लड़के ने उससे गाली -गलोच की तथा घर में रखी सब्जी कांटने वाली छुरी उठाकर पिता राजेश को मार दी, जो गर्दन के पीछे तरफ लगकर खून निकलने लगा, उसने हाथ से पकड़ा तो बांये हाथ में भी छुरी लगी। उसकी पत्नी ममताबाई ने बीच-बचाव किया। फरियादी राजेश की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना लालबाग ने जांच उपरांत अपराध क्र. 365/16 एवं भादवि की धारा 324, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह वास्केल द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपी को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता में 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया तथा 1000 रूपये की राशि फरियादी राजेश को प्रतिकर स्वरूप दिलाये जाने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया।
