बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर न्यायालय ने वाहन मालिक व वाहन चालक दोनों को किया दण्डित | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमान अनिल चौहान द्वारा आरोपीगण कालूसिंह पिता सिंगारसिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम नेहल, तहसील अंतरोली जिला अलीगढ यू.पी. एवं जितेन्द्र पिता कैलाश उम्र 33 निवासी टी.टी. नगर देवास नाका इन्दौर को 500-500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया गया सूचनाकर्ता प्रकाश काम से वापस आ रहे थे, उसके आगे मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी. 12/एम.डी. 2760 आहत कैलाश, अंबाराम चल रहे थे। वह उसकी मोटरसायकिल तेज़ी से चला रहा था, जैसे ही उसके काका कैलाश की मोटर सायकिल जीजा माता चौराहे के पास पंहुची तो बुरहानपुर की तरफ से ताप्ती पुल की तरफ से आ रहे कंटेनर क्रमांक एच.आर. 55- 2911 के चालक ने कंटेनर को तेज़ी व लापरवाही से चलाकर उसके काका कैलाश की मोटर सायकिल को टक्कर मार दी जिससे उसका काका कैलाश व अंबाराम मोटर सायकिल से गिर गये जिससे उन्हे चोटे आयी। घटना रामदास और सतीश ने देखी थी। फरियादी की सूचना पर थाना शिकारपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज करायी थाना शिकारपुरा द्वारा अपराध दर्ज कर जांच उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोंलकी द्वारा की गई है किन्तु निर्णय के समय आरोपी व फरियादी के मध्य राज़ीनामा होने से मा. न्यायालय से आरेापी कालु सिंह को धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम में 500/- रूपये के अर्थदण्ड एवं आरोपी जितेन्द्र को धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम में 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया।

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