मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती पूनम डामेचा ने आरोपीगण सर्वश्री (1) गज्जू उर्फ गौरव (25 साल) पिता मन्नूलाल, रामचंद्र (42 साल) पिता छगन, दौला उर्फ महेन्द्र (40 साल) पिता पूरनलाल, सभी निवासी इतवारा, कोलीवाडा, बुरहानपुर को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल ने बताया गया कि 21.04.2016 को रात्रि 10:15 बजे फरियादी शंकर अपने पुत्र गोकुल एवं बेलचंद पटेल को रेलवे स्टेशन छोडने जा रहा था तभी रनछोड मंदिर के पास अमृतलाल का अज्ञात ट्रालीवालों के साथ झगड़ा चल रहा था तब शंकर, गोकुल व पडोसी जितेन्द्र झगड़ा छुड़ाने पहुंचे तब अचानक से गज्जू उर्फ गौरव, रामचंद्र एवं दौला उर्फ महेन्द्र ने हमला किया और गालियां देते हुए लकड़ी व हाथ मुक्कों से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मारपीट के कारण फरियादीगण गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिसके कारण उन्हे नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया ।फरियादी शंकर की सूचना पर थाना गणपतिनाका में प्रकरण दर्ज कर जांच उपरांत भादवि की धारा 294, 323/34, 325/34 एवं 506 भाग-2 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर ने की। विचारण पश्चात आरोपीगण को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए भादवि की धारा 325/34 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये अर्थदण्ड,धारा 323/34 भा.द.स. में 6-6 माह सश्रम कारावास एवं 500 -500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया।
