मेहलक़ा अंसारी, ब्यूरो चीफ बुरहानपुर (मप्र), NIT:

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर श्री अनिल चौहान ने अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले आरोपी नगीन (40) पिता रमेश उमाले, निवासी बहादरपुर जिला बुरहानपुर को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30000/- (तीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलांकी ने बताया की घटना दिनांक 26.03.2018 की रात लगभग 11.00 बजे थाना शिकारपुरा में मुखबिर ने सूचना दी, कि महेन्द्रा कार से अवैध शराब का बेचने के लिए दर्यापुर फाटे ले जाया जाएगा। सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक हंसकुमार ने स्वतंत्र साक्षी नदीम और सागर को सूचना से अवगत कराया और पुलिस आरक्षक अमित यादव, राकेश कनासे, यशवंत यादव एवं सहायक उप निरीक्षक परसराम पटेल को साथ लेकर दर्यापुर फाटे पर गये। दर्यापुर फाटे पर लगभग 12 बजे वाहन चेंकिग के दौरान महेन्द्रा कार एम.पी.12 टी 0276 को रोका। उक्त कार की जॉच करने पर उसमें 28 पेटी अवैध देशी शराब मिली। प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वाटर थे और प्रत्येक क्वाटर में 180 मिलीलीटर अवैध शराब थी। कार चालक से पुछताछ करने पर उसने शराब का लायसेंस नही होना बताया था। तब उपनिरीक्षक हंसकुमार ने अवैध शराब और वाहन को साक्षीगण के समक्ष विधिवत जप्त किया और जप्ति पंचनामा बनाया। इसके पश्चाधत आरोपी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। जप्तशुदा वाहन, अवैश शराब और आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस अधिकारी, पुलिस थाना शिकारपुरा लाये। थाने आकर आरोपी के खिलाफ 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए कहा कि इस तरह के अपराधों में वृध्दि हो रही है अत: आरेापी को धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम में दोषसिध्द पाकर उसे 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
