मुरूम चोर ठेकेदार को 4 लाख 34 हज़ार रूपये के जुर्माने का नोटिस जारी, बुलढाणा-अजंता मार्ग के निर्माण में किया गया चोरी के मुरुम का इस्तेमाल | New India Times

कासिम खलील, ब्यूरो चीफ बुलढाणा (महाराष्ट्र), NIT:

मुरूम चोर ठेकेदार को 4 लाख 34 हज़ार रूपये के जुर्माने का नोटिस जारी, बुलढाणा-अजंता मार्ग के निर्माण में किया गया चोरी के मुरुम का इस्तेमाल | New India Times

बुलढाणा से अजंता राष्ट्रीय महामार्ग के निर्माण का कार्य जारी है जिसके लिए लगने वाले गौण खनिज मुरुम का उपयोग किया जा रहा है पर यह मुरुम बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से खोदकर शासन के राजस्व को डुबाते हुए संबंधित ठेकेदार की यह गंभीर बात सामने आने पर बुलढाणा तहसीलदार ने ठेकेदार के 2 टिप्पर पकड़कर उन्हें 4 लाख 34 हज़ार रुपए जुर्माना वसूल करने का नोटिस जारी किया है। बता दे कि 2 टिप्पर पकड़ने के बाद प्रशासन अगली कार्रवाई करने में देरी कर रहा था जिसकी खबर “NIT” ने प्रकाशित की थी

बुलढाणा-अजंता 50 किलो मीटर के इस मार्ग को राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय महामार्ग का दर्जा दिया है। बुलढाणा, जालना व औरंगाबाद इन तीन जिलों की सीमा से हो कर गुजरने वाले इस मार्ग के चौड़ाईकरण का निर्माण कार्य पिछले एक साल पहले आरंभ हुआ था जो बड़ी ही धीमी गति से चल रहा है। इस दो लेन सीमेंट कॉन्क्रीट मार्ग के निर्माण का ठेका “सुनील हाइटेक, बांद्रा, मुंबई” ने अधिकृत रूप से लिया है। विगत 28 दिसंबर को बुलढाणा उपविभागीय अधिकारी कु. सुहासिनी गोनेवार ने देवलघाट के पास 2 टिप्पर को रुकवाया जिसमें मुरूम ले जाया जा रहा था। पूछताछ करने पर दोनों वाहनों के चालकों ने समाधानकारक उत्तर नहीं दिया जिससे यह स्पष्ट हो गया कि मार्ग के निर्माण में अवैध रूप से गौणखनिज की चोरी की जा रही है। उपविभागीय अधिकारी की सूचना पर प्रभारी तहसीलदार श्रीमती दुर्गा गौर ने टिप्पर क्रमांक MH-43-BG, 7821 व MH-02 ER-9065 को जब्त करते हुए अधिक जांच के लिए बुलढाणा तहसील कार्यालय में लाकर खड़ा कर दिया। 28 दिसंबर को टिप्पर पकड़ने के बाद 4 दिन गुज़र जाने पर भी तहसील प्रशासन ने ठेकेदार पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की थी ये बात सामने आने पर 1 जनवरी को “NIT” ने “मुरुम चोर ठेकेदार पर अब तक क्यों नही हुई कोई दंडात्मक कार्रवाई” शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी तत्पश्चात तहसील प्रशासन नींद से जागते हुए बुलढाणा- अजंता मार्ग के ठेकेदार “सुनील हाईटेक, मुंबई व श्री हरी एसोसिएट प्रा.लि. औरंगाबाद” को एक नोटिस जारी किया है जिसमें संबंधित ठेकेदार से पूछा गया कि, क्यों ना 4 लाख 34 हज़ार का जुर्माना वसूला जाए, साथ ही बुलढाणा तहसीलदार ने 2 दिन के भीतर संबंधित ठेकेदार का लिखित खुलासा मांगा है। अब देखना यह है कि तहसील प्रशासन संबंधित ठेकेदार से जुर्माने की रकम वसूल कर पाता है या नही?

By nit

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