मेहलक़ा अंसारी, ब्यूरो चीफ बुरहानपुर (मप्र), NIT:

मकान बनाने की बात पर हुए विवाद एंव मारपीट में न्यायिक दण्डाधिकारी श्री आर.के. पाटीदार द्वारा आरोपीगण (1) प्रमोद (37)पिता उत्तम (2) नीलेश (26) पिता मोहन (3) दिनेश (22) पिता मोहन (4) तारा बाई (45) पति मोहन (5) किरन बाई (35) पति प्रमोद, सभी निवासी आलम गंज, बुरहानपुर को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि घटना दिनांक 03.08.2017 को शाम को लगभग 07.30 आलमगंज बुराहानपुर में आरोपीगण प्रमोद एवं उसके परिवारजनों ने फरियादी तुकाराम को मकान बनाने की बात पर से गालियां दी, तुकाराम ने गालियां देने से मना किया तो वहां पर आरोपीगण दिनेश और नीलेश आ गए उन्होंने भी तुकाराम को गालियां देते हुए मारपीट चालू कर दी, जब तुकाराम को बचाने उसकी मां मिठीबाई आई तो आरोपीगण किरण और ताराबाई ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और मारपीट की। सभी आरोपीगण ने फरियादी एवं उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी थी। मारपीट में फरियादी तुकाराम एवं उसकी मां को चोटे आयी थी, तुकाराम ने डायल 100 की मदद से पुलिस वेन बुला ली थी। थाना गणपतिनाका ने विवेचना उपरांत धारा 323, 294, 506/34 भा.द.सं. में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने की। विचारण पश्चात आरोपीगण को मा. न्यायालय ने न्यायालय उठने तक का कारावास और 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील के निवेदन पर न्यायालय द्वारा धारा 357 दं.प्र.स. के अंतर्गत आरोपीगण से वसूल की गई 5000 रूपये की राशि में से दोनों आहतों को 1500- 1500 रूपये दिलाए जाने का आदेश दिया गया।
