रहीम शेरानी हिंदुस्तानी, झाबुआ (मप्र), NIT:

मध्यप्रदेश के जावा जिले में विधानसभा चुनाव की आज समीक्षा की गई झाबुआ एवं थांदला में 3-3 अभ्यर्थियो के नाम निर्देषन पत्र विधिमान्य नहीं पाए गए। झाबुआ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र लेने का कार्य 9 नवंबर तक किया गया। 12 नवंबर, सोमवार को अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा रिटर्निंग अधिकारी झाबुआ, थांदला एवं पेटलावद के द्वारा की गई, जिसमें विधानसभा क्षेत्र झाबुआ में 15 में से 3 अभ्यर्थियों में निर्दलीय के रूप में पर्वत मकवाना, जोसफ बसु एवं कांग्रेस पार्टी से भरा गया जेवियर पिता नरसिंह मेड़ा का नाम निर्देशन पत्र विधि मान्य नहीं पाए जाने से निरस्त कर किया गया। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र थांदला मे 18 मे से 3 अभ्यर्थियो में जनपद पंचायत अध्यक्ष मेघनगर श्रीमती सुशीला भाबर का 2 में से 1 फार्म, डाॅ मारकुस के 2 फार्म एवं उदयसिंह का 1 फार्म विधि मान्य नहीं पाए जाने से निरस्त हुआ है। विधानसभा पेटलावद में सभी नामांकन फार्म विधि मान्य नहीं पाए गए।
विधानसभा क्षेत्र पेटलावद मे सभी नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गए है। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की कार्रवाई 14 नवंबर, बुधवार को दोपहर 3 बजे तक होगी। निर्वाचन लडे़ जाने की दशा मे 28 नवंबर बुधवार को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा एवं मतगणना 11 दिसंबर को संपन्न होगी।
