वाहन चालक व वाहन स्वामी दोनों को दी गई न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 4000 रूपये का अर्थदण्‍ड | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

वाहन चालक व वाहन स्वामी दोनों को दी गई न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 4000 रूपये का अर्थदण्‍ड | New India Times

अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा अभियोजित प्रकरण में न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमान अनिल चौहान द्वारा आरोपीगण सर्वश्री महेन्द्र (24) पिता सुरेश , नितिन (35) पिता रमेश दोनों निवासी ग्राम चिंचाला, जिला बुरहानपुर को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 4000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

प्रकरण की जानकारी देते हुये शासन की ओर से पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि घटना 28.05.2014 को दोपहर 03.30 बजे, बहादरपुर रोड, राजस्थान भवन के सामने आरोपी महेन्द्र ने आरोपी नितिन की मोटर सायकल क्रमांक एम.पी. 12 एम.एच. 3420 को उपेक्षा और तेजगति से चलाकर एक अन्य मोटर सायकल को टक्कर मार दी, जिसके कारण उक्त मोटर सायकल चालक अरविन्द को हाथ में चोंटे आयी थी। आहत अरविन्द को आसपास के लोग अस्पताल ले गए। अस्पताल से थाना लालबाग को सूचना दी गई थी, जिस पर प्रकरण पंजीबध्द हुआ था। विवचेना के दौरान विवेचक को यह पता चला की आरोपी महेन्द्र के पास ड्राइविंग लायसेंस नहीं था और न ही वाहन का बीमा था। इसके बाद भी उसको वाहन स्वाामी नितिन ने वाहन चलाने को दिया था, इस कारण से वि‍वेचक ने विवेचना पश्चात धारा 279, 337 भा.द.सं. और धारा 3/181, 5/180 एवं 146/196 मोटर व्ही‍कल एक्ट के अंतर्गत चालान आरोपीगण के विरूध्द न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई। विचारण पश्चात मा. न्यायालय से आरोपी महेन्द्र को धारा 279, भा.द.सं. में 700/- रूपये धारा 337 भा.द.सं. 500/- रूपये, धारा 3/181, 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट में 700-700 रूपये अर्थदण्ड एवं न्याययालय उठने तक का कारावास तथा आरोपी नितिन को धारा 5/180, 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट में 700-700 रूपये अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित कराया।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Exit mobile version