लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल चलाने से हुई मौत के लिए न्यायालय ने चालक को सुनाई 2 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड की सजा | New India Times
मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल चलाने से हुई मौत के लिए न्यायालय ने चालक को सुनाई 2 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड की सजा | New India Times

न्यायाधीश श्रीमति पूनम डामेचा द्वारा आरोपी अविनाश (28) पिता प्रकाश भावसार, निवासी इतवारा, बुरहानपुर को लापरवाही पूर्वक मोटर सायकल चलाने से शेख अनवर की मौत के मामले में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर ने उक्त प्रकरण और न्यायालयीन प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 16.02.2018 को 15.00 बजे को गणपतिनाका के पास बुरहानपुर में मोटर सायकल चालक अविनाश द्वारा मोटर सायकल हिरो प्लेजर को तेज़ी एवं लापरवाही से चलाकर लाया और शेख अनवर को टक्कर मार दी, जिससे उसको सिर में चोट आई, शेख अनवर को कुर्बान खान द्वारा टेम्पो में बैठाकर नेहरू अस्पताल बुरहानपुर ले गए, जहां ईलाज के दौरान उसकी की मृत्यु हो गयी। सहायक उप निरक्षक सैय्यद नवाब अली के द्वारा नेहरू अस्पताल के पुलिस चौकी से मर्ग क्रमांक 07/16 धारा 174 द.प्र.सं. एवं रोज़ नामचा सान्हा की जांच पश्चात आरोपी मोटर सायकल चालक के विरूद्ध प्रकरण कायमी कर विवेचना उपरांत आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 304 ए, भा.दं.वि. न्यायालय में प्रस्तुरत किया था।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा की गई, मा. न्यायालय द्वारा आज दिनांक 26.09.2018 को आरोपी अविनाश को लापरवाही पूर्वक मोटर सायलक चलाने से हुई मौत के कारण धारा 304ए भारतीय दंड विधान में दोषसिध्द करते हुए 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।

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