यह किसी भी शहर, प्रदेश, देश को विकासशील में से एक प्रमाणिकता का प्रमाण है, म.प्र. की राजधानी भोपाल नगर निगम अवैध कालोनियां भूखंड किसी का और निर्माण करे कोई : मो. तारिक       | New India Times

मोहम्मद तारिक, भोपाल, NIT; ​यह किसी भी शहर, प्रदेश, देश को विकासशील में से एक प्रमाणिकता का प्रमाण है, म.प्र. की राजधानी भोपाल नगर निगम अवैध कालोनियां भूखंड किसी का और निर्माण करे कोई : मो. तारिक       | New India Timesभोपाल नगर निगम जोन क्रमांक 17 में शिव नगर ग्राम भानपुर खसरा क्रमांक 47 पर नगर निगम अवैध कॉलोनी प्रकोष्ठ से बिना अनुमति लिए भवन निर्माण कार्य चालू है। 2007 में खरीदे गए 3060 Sq/Fit भूखंड स्वामी द्वारा 21 जून 2016 को थाना निशातपुरा में आवेदन देकर आशंका व्यक्त की गई थी कि हमारे भूखंडों पर अज्ञात लोगों की आवाजाही शुरू है, हमारे भूमि पर कोई कब्जा कर सकता है एवं फोन माध्यम से धमकी भरे कॉल भी आ रहे हैं। उक्त शिकायत आवेदन पत्र पर भूखंड स्वामी ने आरटीआई एक्टिविस्ट के माध्यम से दिनांक 8 जुलाई 2016 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक आरटीआई लगवाकर जानकारी प्राप्त करना चाहि। थाना निशातपुरा द्वारा जानकारी देने से मना कर दिया गया कि विवेचना जारी है। लगभग 7 माह बीतने के बाद विवेचना पूर्ण नहीं हो पाई न ही धमकी भरे कॉल करने वालों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज हो पाई।

भू- स्वामी द्वारा 22 जनवरी 2017 को थाना निशातपुरा TI एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक (उत्तर) को भी आवेदन देकर निवेदन किया गया कि मेरे भूखंड के ऊपर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मेरी अनुपस्थिति में मलबा  डाला जा रहा है। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पाइल्स कार्य किया जा रहा है, निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, कृपया कर आप कार्यवाही करें। थाना निशातपुरा से स्टाफ आया और उसने कार्य रुकवाया, थाना TI द्वारा संबंधित अज्ञात व्यक्तियों को बुलाया गया और उनके दस्तावेज मांगे गए जिसमें 2016 की एक रजिस्ट्री है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि फरियादी ने 2007 में आठ भूखंड लगभग 3060 स्क्वायर फीट भूमि पूर्व भूमि स्वामी द्वारा विकृत भूमि क्रय की और अब पूर्व भूमि स्वामी द्वारा विकृत भूमि को पुत्र ने वही संपत्ति 2016 में विक्रय कर दी।

 टीआई ने फरियादी भूखंड स्वामी एवं विपक्षी पार्टी को आश्वासन दिया कि 3 दिन के बाद ही कोई अगली कार्यवाही की जाएगी।  जबकि अज्ञात लोगों द्वारा निर्माण कार्य चालू है क्योंकि वहां पर सिर्फ मजदूर कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? अवैध निर्माण कार्य जारी है, उसे नहीं रोक पा रही है पुलिस। फरियादी का कहना है यह जालसाज़ी धोखाधड़ी 420 का मामला है। इस मामले एफआईआर दर्ज करने के बजाय टीआई का अब कहना है कि आप न्यायालय जाएं। न्याय हमारे अधिकार क्षेत्र में नही।       

हताश-निराश फरियादी ने आयुक्त नगर निगम को शिकायत पत्र दी और आवेदन पत्र में मांग की गयी है कि आयुक्त द्वारा तवरित कार्यवाही करते हुए अवैध भवन निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किए जाएं, निर्माण कार्य बंद किया जावे। 3 दिन के भीतर दस्तावेज लेकर नगर निगम कार्यालय में उपस्थित हों

 फरियादी का कहना यह भी है कि पुलिस का रवैया तो बिल्कुल वैसा ही जैसे कहावत है चोर से कहो चोरी करो साहूकार से कहो जागते रहो। इस संबंध में उसने लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल में शिकायत भी दर्ज कराई है।

                      “अब तो वैचारिक द्वंद हैं।”

                  @मो. तारिक (स्वतंत्र लेखक)

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