राकेश यादव, ब्यूरो चीफ, सागर (मप्र), NIT:

ग्राम सहजपुर में मकान के अंदर अवैध रूप से रखे ₹52 हजार के पटाखे जब्त, आरोपी पर मामला दर्ज | New India Times

आगामी त्योहारों एवं विवाह समारोहों के मद्देनजर आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सागर पुलिस द्वारा अवैध रूप से आतिशबाजी एवं विस्फोटक सामग्री का भंडारण, परिवहन और विक्रय करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना केसली पुलिस ने ग्राम सहजपुर में एक मकान पर छापा मारकर बिना वैध लाइसेंस के भंडारित लगभग 52 हजार रुपये कीमत के विभिन्न प्रकार के पटाखे जब्त किए हैं।
पुलिस अधीक्षक सागर संजीव सिंहा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया एवं नरेंद्र सोलंकी के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस देवरी अरुण उइके के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सहजपुर निवासी मिन्टू उर्फ सौरभ जैन अपने मकान में बिना वैध लाइसेंस के विभिन्न प्रकार के पटाखों का भंडारण किए हुए है। सूचना की पुष्टि के बाद थाना प्रभारी केसली धर्मराज सिंह बघेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपी के मकान की तलाशी ली।
तलाशी के दौरान मकान के एक कमरे में रखी लोहे की पलंग पेटी से विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े पटाखे बरामद हुए। पुलिस ने मौके पर ही आतिशबाजी सामग्री जब्त कर ली, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 52 हजार रुपये बताई गई है।
इस मामले में आरोपी मिन्टू उर्फ सौरभ पिता स्व. राजकुमार जैन (41 वर्ष), निवासी ग्राम सहजपुर के विरुद्ध थाना केसली में अपराध क्रमांक 249/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 288 एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(ख)(1)(ख) में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, सात वर्ष से कम सजा के प्रावधान के चलते आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस तामील कर वैधानिक रूप से पाबंद किया गया है।
सागर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि बिना वैध अनुमति के पटाखों एवं विस्फोटक सामग्री का भंडारण या विक्रय न करें, क्योंकि इससे जनसुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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