मुबारक अली, ब्यूरो चीफ, शाहजहांपुर (यूपी), NIT:
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को जी.एफ. पीजी कॉलेज में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों एवं कानूनी परिणामों को लेकर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धर्मेंद्र कुमार पांडे के निर्देश पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्री रिजवान अहमद ने की।
उन्होंने पॉक्सो अधिनियम के कठोर दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी देते हुए छात्राओं से कहा कि अनुचित व्यवहार, अश्लील वीडियो दिखाने, पीछा करने अथवा यौन उत्पीड़न के प्रयास जैसी स्थिति में तत्काल अपने अभिभावकों, पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें।
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय श्री नरेंद्र कुमार तृतीय ने पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए छात्राओं को गुड टच और बैड टच के प्रति जागरूक किया। वहीं, सिविल जज जूनियर डिवीजन, कोर्ट संख्या-18, सुश्री वृषाली गुप्ता ने कहा कि पॉक्सो कानून के प्रति जागरूकता अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने छात्राओं से आसपास के लोगों को भी कानून के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।
पीएलवी अनिल कुमार वर्मा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध नि:शुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत तथा टोल-फ्री नंबर 18001805235 के संबंध में जानकारी दी।
कार्यक्रम के अंत में जी.एफ. कॉलेज के प्राचार्य मोहसिन हसन खान ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संचालन डॉ. मसूर अहमद सिद्दीकी ने किया।
इस अवसर पर डॉ. रईस अहमद, एनसीसी, एनएसएस एवं स्वयंसेवक छात्र-छात्राएं, अध्यापक-अध्यापिकाएं, कॉलेज का स्टाफ तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी सैनिक पांडेय, योगेश और नेत्रपाल उपस्थित रहे।
