झाबुआ हत्या प्रकरण में पिता समेत चार आरोपी दोषमुक्त, अदालत ने किया बरी | New India Times

रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी/पंकज बड़ोला, झाबुआ (मप्र), NIT:

हत्या के एक प्रकरण में पिता समेत तीन पुत्रों को अपर सत्र न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। अपर सत्र न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 152/2025 में अभियुक्तगण शांतू बारजोत, मुकेश बारजोत, मनीष बारजोत और तानसिंह, निवासी पड़ा धमंजर, तहसील थांदला, को मृतक दलसिंह बारजोत की हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया।

आरोपीगण की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता नरेंद्र सिंह सोलंकी ने की।

अभियोजन के अनुसार, घटना 8 जुलाई 2025 की रात्रि करीब 9 बजे की है। मृतक दलसिंह और आरोपीगण के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान आरोपियों द्वारा दलसिंह को जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप था। अगले दिन सुबह मृतक दलसिंह का शव पास के नाले में पड़ा मिला।

अभियोजन के अनुसार, साक्षी कांजी और रुमाल ने आरोपीगण द्वारा दलसिंह की हत्या किए जाने की घटना को देखना बताया था। घटना के बाद पुलिस थाना थांदला में बीएनएस की धारा 103(1), 238 एवं 3/5 के तहत अपराध क्रमांक 311/2025 दर्ज किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रकरण का विचारण जिला न्यायालय, झाबुआ में चला।

प्रकरण के दौरान अभियुक्तगण के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह सोलंकी ने गवाहों का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया और अपने तर्क प्रस्तुत किए। इसके पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रकाश करकेटा ने निर्णय सुनाते हुए आरोपीगण को दोषमुक्त कर दिया।

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