ओमप्रकाश सोनी, अनूपपुर, (मप्र), NIT:
दिनांक 24.09.2026 को फरियादी प्रेमलाल कोल पिता समारू कोल, उम्र 52 वर्ष, निवासी सिवनी डोंगरी टोला, थाना जैतहरी, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 23.09.2026 को लगभग शाम 7 बजे गणेश विसर्जन हेतु वह अपनी मोटरसाइकिल से अपने साथी मिथुन कोल एवं राजेश यादव के साथ घर से निकला था। रात लगभग 10 बजे मिथुन कोल ने अपने भाई के फोन से गोवर्धन कोल के फोन पर बताया कि तेजू का लड़का सूरज अपने साथियों के साथ गोवर्धन के साथ मारपीट कर रहा है।

इसके बाद हम लोगों ने मिथुन कोल एवं राजेश कोल को साथ लेकर गोवर्धन की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। अगले दिन सुबह 7 बजे से लगातार तलाश करने पर लगभग 8 बजे मंडल के बगीचे में गोवर्धन की मोटरसाइकिल का टूटा हुआ क्लच केबल एवं दोनों पैरों की चप्पल मिलीं। मोटरसाइकिल चप्पलों से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर मिली। इसके बाद तेजराज राठौर से पूछताछ की गई, लेकिन गोवर्धन के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली।
फरियादी ने बताया कि वह अपने परिजनों के साथ लगातार गोवर्धन की तलाश कर रहा है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। गोवर्धन का मोबाइल फोन मिथुन के पास ही रह गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना जैतहरी में अपराध क्रमांक के तहत धारा 140(3) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दौरान विवेचना अपहृत गोवर्धन कोल पिता प्रेमलाल कोल, उम्र 22 वर्ष, निवासी डोंगरी टोला, सिवनी की तलाश हेतु थाना जैतहरी पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए गए। तलाश के दौरान गोवर्धन का शव बदनहाई डोंगरी, सिवनी के जंगल में झाड़ियों के बीच बरामद किया गया। मौके पर देहाती मर्ग इंटीमेशन क्रमांक 0/2026, धारा 194 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई।
मृतक गोवर्धन कोल के शव एवं घटनास्थल का निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया धारा 103(1), 238 बीएनएस तथा धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध घटित होना पाया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अनूपपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनूपपुर को घटना की जानकारी दी गई। अधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निर्देशानुसार एफएसएल अधिकारियों एवं डॉग स्क्वाड को सूचना दी गई। एफएसएल अधिकारी के घटनास्थल पर उपस्थित होने के बाद शव एवं घटनास्थल का निरीक्षण कर वीडियोग्राफी कराई गई तथा घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया।
मृतक गोवर्धन कोल के काले रंग के पैंट, जिसमें बेल्ट लगा हुआ था, सिर के पास पड़े मिले, जिन्हें मौके पर जब्त किया गया। इसके बाद शव पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम सीएचसी जैतहरी में कराया गया।
प्रकरण में आरोपीगण द्वारा धारा 140(3), 103(1), 238 बीएनएस के तहत अपराध घटित करना पाए जाने पर धाराओं में इजाफा किया गया। मृतक गोवर्धन कोल अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने तथा आरोपी सूरज राठौर पिछड़ा वर्ग के राठौर जाति का होने के कारण प्रकरण में धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गईं।
प्रकरण के अज्ञात आरोपियों की तलाश के दौरान आरोपी सूरज राठौर, राहुल सिंह राठौर, तेजराज राठौर, दिनेश गोड एवं राहुल राठौर, सभी निवासी सिवनी, को दस्तयाब किया गया। आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया।
आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला-जरब, घटना के समय आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं ईको कार तथा मृतक का पर्स आरोपियों द्वारा बताए गए स्थानों से जब्त किए गए हैं। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है।
मामले की विवेचना जारी है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय, अनूपपुर के समक्ष पेश किया गया है।
उक्त कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनूपपुर के मार्गदर्शन में थाना जैतहरी के थाना प्रभारी निरीक्षक गोकुलानंद पाण्डेय, चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक प्रवीण साहू, उपनिरीक्षक अमरलाल यादव, उपनिरीक्षक सुरेश अहिरवार, उपनिरीक्षक जे.पी.एच. तिर्की, सहायक उपनिरीक्षक मणिराज सिंह, सहायक उपनिरीक्षक सुरेश कुमार कोरी, सहायक उपनिरीक्षक जयसिंह, सहायक उपनिरीक्षक श्रीश्याम शुक्ला, प्रधान आरक्षक 35 राजकुमार मार्को, प्रधान आरक्षक 141 मनोज सिंह, प्रधान आरक्षक 94 विजयनंद पाण्डेय, महिला आरक्षक 113 संतोषी धुर्वे, आरक्षक 312 मनीष सिंह तोमर, आरक्षक 250 नरेंद्र जाट, आरक्षक 288 विजय टाटू एवं आरक्षक 281 सोनू परते की सराहनीय भूमिका रही।
