यतीम विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का बढ़ा दायरा, 10 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन | New India Times

जमशेद आलम, ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:

मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड, भोपाल द्वारा संचालित शिक्षा नीति “पढ़ो-पढ़ाओ एवं राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनो” के अंतर्गत वक्फ इदारा यतीमखाना शाहजहानी, वाके मुत्तसिल जहांगीरिया, भोपाल से प्राप्त आय के माध्यम से संचालित “वक्फ शाहजहानी यतीम छात्रवृत्ति योजना” के अंतर्गत पात्र छात्र-छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक 1795-98, दिनांक 25.06.2026 के माध्यम से आमंत्रित आवेदनों के संबंध में अब छात्रवृत्ति योजना की पात्रता में संशोधन/विस्तार किया गया है। संशोधित पात्रता के अनुसार नए पात्र छात्र-छात्राओं को भी उक्त छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

संशोधित पात्रता के अंतर्गत पात्र ऐसे छात्र-छात्राओं से पुनः आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो निर्धारित पात्रता एवं अन्य शर्तों को पूरा करते हों।

पूर्व में प्राप्त आवेदनों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति के तहत जिन छात्र-छात्राओं द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन-पत्रों को ही मान्य माना जाएगा। संशोधित पात्रता के अनुसार उनकी पात्रता का परीक्षण किया जाएगा तथा पात्र पाए जाने पर उन्हें भी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात पूर्व में प्राप्त आवेदन निरस्त नहीं माने जाएंगे और ऐसे आवेदकों को संशोधित योजना के अंतर्गत पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

वाकिफ की मंशा एवं दानदाता की शर्तों के अनुसार, भोपाल जिले के मूल निवासी मुस्लिम समुदाय के ऐसे अनाथ (यतीम) छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिनके पिता का देहांत हो चुका हो, आवेदक की आयु 10.09.2026 को 18 वर्ष से अधिक न हो तथा वह वर्तमान में अध्ययनरत हो।

यह छात्रवृत्ति के.जी. से कक्षा 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए होगी। विद्यार्थियों का चयन निर्धारित पात्रता, उपलब्ध छात्रवृत्ति राशि एवं मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन-पत्र जमा करते समय मूल अंकसूची एवं मूल मृत्यु प्रमाण-पत्र अथवा मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

इच्छुक एवं पात्र छात्र-छात्राएं आवेदन-पत्र तथा विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड, भोपाल से प्राप्त कर सकते हैं।

यह संशोधित विज्ञप्ति पूर्व में जारी विज्ञप्ति की निरंतरता में जारी की जा रही है। इसका उद्देश्य संशोधित पात्रता के दायरे में आने वाले अधिक से अधिक पात्र छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ प्रदान करना है।

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