आतिश दीपंकर, पटना (बिहार), NIT;
बिहार में आज 21 जनवरी को शराबबंदी के समर्थन में बनाई जा रही मानव श्रृंखला को लेकर दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि मानव श्रृंखला के दौरान नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर वाहनों का परिचालन समान्य रहना चाहिए। वहीं इस मामले में सरकार ने अपना पक्ष रखा कि स्कूल या कॉलेज छात्रों पर मानव श्रृंखला में शामिल होने का कोई भी दवाब नहीं बनाएगा।
गौरतलब है कि मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चों को जबरन शामिल कराने पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया था।
