अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
अयोध्या नगर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर बच्चा चोर गिरोह सक्रिय होने की भ्रामक जानकारी वायरल करने वाले के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी द्वारा इंस्टाग्राम आईडी prathvi_banna_744 से एक पुराना वीडियो पोस्ट कर भोपाल में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया था।
पुलिस के अनुसार, नगरीय क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी एवं भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वालों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश संजय कुमार (पुलिस आयुक्त) एवं अवधेश गोस्वामी (अतिरिक्त पुलिस आयुक्त) द्वारा जारी किए गए हैं। इनके निर्देश पर जोन-02 के पुलिस उपायुक्त विवेक सिंह के निर्देशन में कार्रवाई की गई।
क्या है मामला?
दिनांक 19 फरवरी 2026 को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें एक बालक को बांधकर बच्चा चोर बताया जा रहा था। पुलिस द्वारा वीडियो की जांच करने पर यह सामने आया कि वीडियो वर्ष 2019 का है और घटना उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की है। वीडियो में दिखाई गई घटना पूरी तरह भ्रामक पाई गई।
जांच में स्पष्ट हुआ कि यह घटना अगस्त 2019 में एट थाना क्षेत्र की है, जहां कुछ लोगों ने शराब के नशे में एक बालक को बच्चा चोर बताकर उसके साथ मारपीट की और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। उस मामले में संबंधित आरोपियों के विरुद्ध तत्कालीन समय में एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई थी।
भोपाल में नहीं हुई ऐसी कोई घटना
भोपाल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में बच्चा चोरी की कोई घटना नहीं हुई है। पुराना वीडियो साझा कर शहर में भय, तनाव और वैमनस्य का वातावरण बनाने का प्रयास किया गया।
पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश प्रसारित करना प्रतिबंधित है। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर इंस्टाग्राम आईडी उपयोगकर्ता के विरुद्ध थाना अयोध्यानगर में अपराध क्रमांक 77/2026 धारा 223 (ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस की अपील
भोपाल पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी ऑडियो, वीडियो या संदेश को बिना सत्यापन के आगे साझा न करें। फर्जी या भ्रामक जानकारी को शेयर करना कानूनन अपराध है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी सामग्री प्रसारित करता है, तो उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने नागरिकों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है।
