मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सतेन्द्र सिंह मरकाम ने शासकीय प्राथमिक शाला गैलडुब्बा, संकुल केंद्र जैतपुर, तामिया में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक किशन भारती के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की। यह कार्रवाई संकुल प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक शाला जैतपुर द्वारा 2 दिसंबर 2025 को किए गए निरीक्षण के प्रतिवेदन के आधार पर की गई।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिक्षक भारती शाला से अनुपस्थित थे। संस्था में कुल 51 छात्र होने के बावजूद मात्र 16 छात्र उपस्थित पाए गए। इसके अलावा मध्यान्ह भोजन मीनू के अनुसार नहीं बनाया गया और शिक्षक भारती शराब पीकर शाला में उपस्थित होते हैं। इस कारण छात्रों के शैक्षणिक स्तर में गिरावट देखी गई।
सहायक आयुक्त ने बताया कि शिक्षक भारती का यह कृत्य कर्तव्यनिष्ठा की कमी, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों का उल्लंघन है।
अतः उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ निर्धारित किया गया है और निलंबन भत्ता उन्हें नियम अनुसार मिलेगा।
