मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
बकाया करदाताओं को विशेष छूट का लाभ देने हेतु नगर निगम बुरहानपुर द्वारा आज (13 दिसंबर 2025, शनिवार) सेवा सदन विधि महाविद्यालय (लॉ कॉलेज) बुरहानपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। राज्य शासन के निर्देशानुसार यह आयोजन सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक किया गया।
आयुक्त नगर निगम बुरहानपुर श्री संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस लोक अदालत में संपत्तिकर, राजस्व कर एवं निजी जलकर के बकाया करदाताओं को करों की वसूली में अधिभार/सरचार्ज में विशेष छूट का लाभ प्रदान किया गया। करों के अधिभार/सरचार्ज में छूट का लाभ केवल आज, 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को ही मिल पाया।
बकायादारों पर कुर्की की कार्रवाई की चेतावनी
सहायक नगर निगम आयुक्त रितेश पाटीदार ने बताया कि निकाय क्षेत्र के बड़े बकायादारों को नेशनल लोक अदालत में अपना बकाया कर जमा करने का अंतिम अवसर दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन बड़े बकायादारों पर कर बकाया है, और जिन्होंने आज कर जमा नहीं किया है, निगम द्वारा उन पर कानूनी कार्रवाई कर उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जाएगी।
कार्यालय नगर पालिका निगम बुरहानपुर द्वारा सभी बकाया करदाताओं को सूचित किया गया था कि शासन द्वारा विशेष अभियान के तहत अधिभार/सरचार्ज में मिलने वाली इस छूट का अधिक से अधिक लाभ लें, जो केवल एक दिन के लिए उपलब्ध थी।
