मारपीट के पाँच आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा, अधिवक्ता पर जानलेवा हमले का मामला | New India Times

मोहम्मद इसहाक मदनी, ब्यूरो चीफ, मैहर (मप्र), NIT:

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना माननीय श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह ने दिनांक 03/12/2025 को अधिवक्ता रावेंद्र अग्निहोत्री पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पाँच आरोपियों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास और ₹2000-₹2000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।

घटना का विवरण

घटना 24 अगस्त 2017 की है। शाम करीब 7:40 बजे अधिवक्ता रावेंद्र अग्निहोत्री अपने घर से बाजार जा रहे थे। धवारी मंगल भवन के पास पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों —
1. पुष्कर गौतम उर्फ लाला
2. भवसागर तिवारी उर्फ अंटू
3. सतेंद्र तिवारी
4. सुरेंद्र कुमार मिश्रा
5. दीपक मिश्रा उर्फ दीपू
— ने एक राय होकर लाठी, डंडे और रॉड से उन पर प्राणघातक हमला किया। हमले में अधिवक्ता को गंभीर चोटें आईं। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल सतना में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चला।

न्यायिक कार्रवाई

आहत पक्ष की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली सतना में FIR दर्ज की गई। विवेचना के पश्चात मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत हुआ। धारा 307/34 का अपराध प्रथम दृष्टया सिद्ध होने पर इसे सत्र न्यायालय सतना में स्थानांतरित किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन ने कुल 09 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने न्यायालय में अपने कथनों से घटना को साक्ष्यों सहित प्रमाणित किया।

अंतिम निर्णय

सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को—
✔ 7 वर्ष का कठोर कारावास
✔ ₹2000 का अर्थदंड
से दंडित किया।
सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने पक्ष रखा।

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