गांजा पीने को पैसा मांगने, मारपीट करने के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 5 साल की सज़ा | New India TimesOplus_131072

मोहम्मद इस्हाक़ मदनी, ब्यूरो चीफ, मैहर (मप्र) NIT: 

गांजा पीने को पैसा मांगने, मारपीट करने के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 5 साल की सज़ा | New India Times

न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सतना श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह की न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर पांच साल सज़ा सुनाई है।

दिनांक 10/10/2019 की शाम करीब 8:00 बजे टिकुरिया टोला लखन चौराहे के पास आहत पीतांबर उर्फ पंछी ठेले में फोटो भेज रहा था तभी आरोपी शिब्बू उर्फ शिवम विश्वकर्मा तनय राजकुमार विश्वकर्मा उम्र 25 वर्ष निवासी लखन चौराहा टिकुरिया टोला सतना आया और गांजा पीने के लिए पैसा मांगने लगा, आहत ने पैसा देने से इन्कार किया तभी आरोपी गाली गुप्ता देते हुए बोला कि अगर पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। जब आहत उसको रोका तब आरोपी ने हत्या  करने की नीयत से आहत के सीने में चाकू से हमला कर दिया जिससे उसे गंभीर चोट आई और आहत गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। घटना की रिपोर्ट थाना कोलगवा में आहत के भाई द्वारा दी गई और आहत को उपचार के लिए गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया और उसका काफी दिनों तक इलाज चलता रहा। तत्संबंध का अपराध थाना कोलगवा में पंजीबद्ध हुआ। संपूर्ण विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किया गया और विचारण के लिए प्रकरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सतना के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। अभियोजन की ओर मेरे द्वारा कुल 11 गवाह प्रस्तुत किए गए। सभी साक्षियों ने न्यायालय में अपने कथनों में घटना को पूरी तरह से प्रमाणित किया। माननीय न्यायालय द्वारा आई हुई साक्ष्य के आधार पर आरोपी को हत्या करने के आशय से चाकू से हमला कर गंभीर रूप से आहत के मार्मिक अंग सीने में जान से मारने के आशय हमला कर चोंट पहुंचाने दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा धारा 307 भ द वि में आरोपी को 5 वर्ष की कठोर कारावास एवं ₹2000 के अर्थ दण्ड से दंडित किया गया। शासन की तरफ से उमेश कुमार शर्मा अपर लोक अभियोजक सतना ने शासन का पक्ष रखा।

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