खाद दुकानों पर बड़ी कार्रवाई: एक दुकान सील, एक का लाइसेंस निलंबित, कई को नोटिस | New India Times

वी.के. त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ, लखीमपुर खीरी (यूपी), NIT:

खाद दुकानों पर बड़ी कार्रवाई: एक दुकान सील, एक का लाइसेंस निलंबित, कई को नोटिस | New India Times

गुणवत्ता जांच को नमूने लिए, डीएम के निर्देश पर कृषि विभाग की छापेमारी। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर उर्वरक दुकानों की सघन जांच अभियान के तहत गुरुवार को जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने गोला क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं, जिस पर तत्काल सख्त कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान वर्मा फर्टिलाइजर और वर्मा खाद भंडार को अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं गणेश खाद भंडार के स्टॉक को सील कर दिया गया।

दयाल कृषि फर्टिलाइजर परिसर से खाद का नमूना लिया गया, साथ ही वहां की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। उर्वरक में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर अंसारी खाद भंडार, जलालपुर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। स्टॉक होने के बावजूद दुकान बंद मिली तो उड़ेगा लाइसेंस: कृषि विभाग की चेतावनी। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद अगर निजी उर्वरक विक्रेता दुकान बंद पाए गए, तो संबंधित का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी खाद विक्रेता नियमों की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उर्वरक वितरण में मनमानी पर सख्ती, कंट्रोल रूम में करें शिकायत

जनपद के सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित दर पर बिना किसी टैगिंग के उर्वरक वितरित करें। कृषकों को उनकी जोत भूमि के अनुसार संस्तुत मात्रा में उर्वरक दिया जाए और प्रत्येक किसान को उर्वरक खरीद का बिल अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए। सभी विक्रेता सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने विक्रय केंद्र अवश्य खोलें। यदि किसी विक्रेता द्वारा मनमानी की जाती है या दुकान बंद रखी जाती है, तो किसान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समिति संबंधित शिकायत हेतु संपर्क: 7007918909,कृषि विभाग कंट्रोल रूम नंबर 7570088259, 7839882212 पर संपर्क करें।

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