मारपीट के मामले में न्यायालय से मिली सजा | New India Times

मोहम्मद इसहाक मदनी, ब्यूरो चीफ, मैहर (मप्र), NIT:

मारपीट के मामले में न्यायालय से मिली सजा | New India Times

घटना दिनांक 12/07/2020 को जमीनी विवाद एवं पशु चराने को लेकर हुए विवाद में आहत सुशील तिवारी के मार्मिक अंग गर्दन में जान से मारने की नीयत व हत्या करने के आशय से फारसा से मार कर गंभीर चोट पहचाने एवं बीच बचाव करने पर आहत प्रेमलाल एवं आहत रामगोपाल के साथ भी लाठी डंडा से मारपीट करने के अपराध में अभियुक्त नरसिंह नारायण त्रिपाठी, उत्तम नारायण त्रिपाठी एवं कार्तिकेय त्रिपाठी सभी आरोपी निवासी ग्राम लौलाक्ष थाना कोटर जिला सतना को न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह ने दोषी पाते हुए सभी तीनों आरोपी गणों को धारा 307/34 भा द वि में 7 वर्ष की कठोर कारावास एवं 325 में 1 साल की कठोर कारावास एवं प्रत्येक आरोपीगणों को ₹4000, ₹4000 के अर्थदंड से  हत्या करने के प्रयास व मारपीट के आरोप में दोषी पाते हुए न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने किया दंडित। शासन की तरफ से उमेश कुमार शर्मा अपर लोक अभियोजक सतना ने रखा था शासन का पक्ष।

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