मोहम्मद इसहाक मदनी, ब्यूरो चीफ, मैहर (मप्र), NIT:

स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ओल्ड आरटीओ, भरहुत नगर, सतना में प्राप्त शिकायत के संबंध में आवश्यक जांच की गई। जांच में पाया गया कि उक्त अस्पताल में ग्राम भमर, पोस्ट करसरा, सतना निवासी गणपत सिंह (आयु 23 वर्ष) का उपचार बिना रजिस्ट्रेशन के किया जा रहा था। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश उपचार्यगृह तथा रुजोपचार अधिनियम, 1973 तथा नियम, 1997 (यथासंशोधित 2021) की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।
इस अनियमितता के दृष्टिगत, नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्लीनिक सील किया गया है। भर्ती मरीज श्री गणपत सिंह को जिला अस्पताल शिफ्ट किया गया है। जांच करने पर यह पाया गया है कि पूर्व में श्री मोतीलाल कोल, श्री के पी एस तिवारी , साइना चौधरी का इलाज भी यहां पर करना पाया गया। निरीक्षण दल में एसडीएम सिटी राहुल सिलाडिया, डॉ. अमर सिंह (नोडल अधिकारी, रुजोपचार शाखा), आशुतोष पयासी (शाखा लिपिक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, सतना), पटवारी अखंड प्रताप सिंह तथा अनूप पांडे उपस्थित रहे।
अस्पताल प्रबंधन को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नोटिस जारी कर आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। हॉस्पिटल हुई सीज स्वास्थ्य विभाग सतना द्वारा हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ओल्ड आरटीओ, भरहुत नगर, सतना में प्राप्त शिकायत के संबंध में आवश्यक जांच की गई। जांच में पाया गया कि उक्त अस्पताल में ग्राम भमर, पोस्ट करसरा, सतना निवासी गणपत सिंह (आयु 23 वर्ष) का उपचार बिना रजिस्ट्रेशन के किया जा रहा था।
यह कार्रवाई मध्यप्रदेश उपचार्यगृह तथा रुजोपचार अधिनियम, 1973 तथा नियम, 1997 (यथासंशोधित 2021) की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस अनियमितता के दृष्टिगत, नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्लीनिक सील किया गया है। भर्ती मरीज श्री गणपत सिंह को जिला अस्पताल शिफ्ट किया गया है। जांच करने पर यह पाया गया है कि पूर्व में श्री मोतीलाल कोल, श्री के पी एस तिवारी , साइना चौधरी का इलाज भी यहां पर करना पाया गया।
निरीक्षण दल में एसडीएम सिटी राहुल सिलाडिया, डॉ. अमर सिंह (नोडल अधिकारी, रुजोपचार शाखा), आशुतोष पयासी (शाखा लिपिक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, सतना), पटवारी अखंड प्रताप सिंह तथा अनूप पांडे उपस्थित रहे। अस्पताल प्रबंधन को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नोटिस जारी कर आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
